



अरविन्द कुमार/नसीब लाल झा/लड़झाघाट: [समस्तीपुर] जिले के लड़झाघाट थाना परिसर में सोमवार 01 जुलाई को, थानाध्यक्ष अनिल कुमार रजक की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें थाना क्षेत्र के बेलसंडी, नरपा, सलहा बुज़ुर्ग, सलहा चंदन, लड़झाघाट आदि गांवों के स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय ग्रामीण व गणमान्य लोगों को इस बैठक के माध्यम से 01 जुलाई से देश भर में लागू हो रहे तीन नये कानून की जानकारी दी गयी। मौके पर मौजूद लोगों को जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष लड़झाघाट अनिल कुमार रजक ने बताया कि, “भारतीय न्याय संहिता”, “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता” एवं “भारतीय साक्ष्य अधिनियम” नामक तीन नये कानून 01 जुलाई से लागू हो गया है।
उन्होंने कहा कि अब पीड़ित देश के किसी भी हिस्से से पुलिस की वेवसाईट पर एफआईआर दर्ज करा सकता है, लेकिन तीन दिनों के अंदर आवेदक को उपस्थित होकर आवेदन पर अपना हस्ताक्षर करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कहीं कोई घटना घटती है तो, लोग उक्त स्थल पर मौजूद साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पुलिस को जानकारी देंगे, पुलिस जाएगी और अपना कार्य करेगी। पीड़ित के आवेदन पर मोबाइल नंबर, ईमेल एवं गवाह का भी मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आदि डालना होगा। अब नये कानून के अनुसार आवेदक को एफआईआर का एक प्रति पाने का अधिकार है।
नये कानून की धारा 396, 397 में पीड़िता को सरकारी स्तर पर ईलाज एवं मुआवजा का अधिकार होगा। धारा 398 के तहत गवाह को संरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। नये कानून में क्रिमिनल जस्टिस के सभी चरणों का डीजीटल रूपांतरण किया गया है जिसमें ई समन, ई नोटीस, ई ट्रायल शामिल है, वहीं अब अदालतों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को फिजिकल एवीडेंस के बराबर माना जाएगा। बैठक के अंत में तीनों नये कानून से संबंधित दस्तावेज का प्रारूप उपस्थित लोगों को दिया गया। मौके पर लड़झाघाट थानाध्यक्ष अनिल कुमार रजक, पुलिस अवर निरीक्षक अनिल कुमार, राम नारायण महतो, राम रेखा सिंह, इंद्रदेव मुखिया सहित लड़झाघाट थाना के सभी पुलिस पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे।