
अरविन्द कुमार/ताजपुरः [ समस्तीपुर] ताजपुर प्रखंड के एनएच-28 बंगरा थाना परिसर में, शनिवार 29 जून को थानाध्यक्षा सुश्री मनिषा कुमारी की अध्यक्षता में, बंगरा थाना क्षेत्र में खबर संकलन करने वाले पत्रकारों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित इस बैठक में मौजूद पत्रकारों को थानाध्यक्ष बंगरा ने 03 नए आपराधिक कानून के बारे में जानकारी दिया

इस दौरान जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष ने बताया कि, सोमवार 01 जुलाई से भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागु हो जाएगी। जिसके तहत अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपने नजदीकी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवा सकता है। इस नये भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत किसी भी प्राथमिकी से संबंधित चार्जशीट अंतिम 60 दिनों में माननीय न्यायालय को सुपुर्द कर देना है। इस दौरान थानाध्यक्ष मनिषा कुमारी ने यह भी बताया कि, तीनों नए आपराधिक कानून से संबंधित जानकारी थाना क्षेत्र के लोगों को तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, सोमवार 01 जुलाई को थाना परिसर में, सुबह 10:30 बजे से लेकर 01:30 तक बैठक का आयोजन कर देना है, तथा थाना में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर पदस्थापित सभी पुलिस पदाधिकारी थाना के 3-4 प्रमुख स्थानों का चयन कर उन सभी स्थानों पर जन-जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी देगी, ताकि नए कानून के लागु होने के बाद उनलोगों के बीच किसी प्रकार का संशय ना रहे। नए आपराधिक कानून के तहत पीड़ित व्यक्ति को FIR की एक प्रति निःशुल्क देना अनिवार्य होगा, साथ ही पुलिस के द्वारा पीड़ित व्यक्ति को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना भी अनिवार्य होगा। यही नहीं महिला से संबंधित किसी भीअपराध की स्थिति में, 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसका मेडिकल जांच कराई जाएगी, साथ ही 7 दिनों के अंदर हर हाल में चिकित्सक उससे संबंधित मेडिकल रिपोर्ट भी सौंप देंगे। इस दौरान थानाध्यक्ष ने यह भी बताया कि, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 396 एवं 397 में पीड़ित को उचित मुआवजा व मुफ्त इलाज का अधिकार भी दिया गया है, साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 398 के अंतर्गत गवाहों की सुरक्षा का भी प्रावधान है। यही नही केस वापसी के पहले न्यायालय को पीड़ित की बात सुनने का अधिकार भी दिया गया है। आयोजित इस बैठक में थानाध्यक्ष बंगरा सुश्री मनिषा कुमारी, अपर थानाध्यक्ष बंगरा प्रिति कुमारी, पुलिस अवर निरीक्षक रामावधेश सिंह सहित ताजपुर प्रखंड क्षेत्र के पत्रकार भी मौजूद रहे।







