Samastipur: प्रभारी थानाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने स्थानीय पत्रकारों के साथ की बैठक, भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में दिया जानकारी

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अरविन्द कुमार/मुसरीघरारी: [ समस्तीपुर] सरायरंजन प्रखंड अंतर्गत मुसरीघरारी थाना परिसर में, शनिवार 29 जून को प्रभारी थानाध्यक्ष प्रशिक्षू पुलिस अवर निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में, मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में खबर संकलन करने वाले पत्रकारों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित इस बैठक में मौजूद पत्रकारों को 03 नए आपराधिक कानून के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया। जानकारी देते हुए प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि, सोमवार 01 जुलाई से भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान भारतीय न्याय संहिता 2023 ले लेगी। 03 नए आपराधिक कानून के लागु होने के बाद, अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी अपने नजदीकी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवा सकता है, तथा इससे संबंधित चार्जशीट हर हाल में अंतिम 60 दिनों में, माननीय न्यायालय को सुपुर्द कर देना होगा।

इस दौरान प्रभारी थानाध्यक्ष ने यह भी बताया कि, तीनों नए आपराधिक कानून से संबंधित जानकारी थाना क्षेत्र के लोगों को, तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, सोमवार 01 जुलाई को थाना परिसर में, सुबह 10:30 बजे से 01:30 तक बैठक का आयोजन कर देना है, तथा थाना में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर पदस्थापित सभी पुलिस पदाधिकारी, थाना क्षेत्र के 3-4 प्रमुख स्थानों का चयन कर उन सभी स्थानों पर जन-जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी देंगे, ताकि नए कानून के लागु होने के बाद उनलोगों के बीच किसी प्रकार का कोई संशय ना रहे। नए आपराधिक कानून के तहत पीड़ित व्यक्ति को FIR की एक प्रति निःशुल्क देना अनिवार्य होगा। पुलिस के द्वारा पीड़ित व्यक्ति को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना भी अनिवार्य होगा। यही नहीं महिला से संबंधित किसी भी अपराध की स्थिति में, 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसका मेडिकल जांच कराई जाएगी, साथ ही 7 दिनों के अंदर हर हाल में चिकित्सक उससे संबंधित मेडिकल रिपोर्ट भी सौंप देंगे। इस दौरान थानाध्यक्ष ने यह भी बताया कि, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 396 एवं 397 में पीड़ित को उचित मुआवजा व मुफ्त इलाज का अधिकार भी दिया गया है, साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 398 के अंतर्गत गवाहों की सुरक्षा का भी प्रावधान है। यही नही केस वापसी के पहले न्यायालय को पीड़ित की बात सुनने का अधिकार भी दिया गया है। आयोजित इस बैठक में प्रभारी थानाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार, प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक ब्यूटी रानी, तथा स्थानीय पत्रकारों में अरविन्द कुमार व नसीब लाल झा मौजूद रहे।

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