



बेगुसराय। जिले के बछबाड़ा थाना अंतर्गत चिरंजीवीपुर गांव निवासी, पत्रकार शिव उदय सिंह को कुछ असमाजिक तत्त्व के लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। उक्त पत्रकार ने घटना से संबंधित आवेदन भी बछवाड़ा थाना को उपलब्ध करा दिया है।

बछवाड़ा थाना को दिए आवेदन में चिरंजीवीपुर गांव निवासी पत्रकार शिव उदय सिंह ने बताया है कि, मंगलवार 29 अप्रैल की सुबह करीब 8 बजे वह अपने दरवाजे पर बैठे हुए थे। उसी समय उनके ग्रामीण सिकंदर सिंह व उसकी पत्नी उनके पास आए और गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने अथवा जान से मरवा देने की धमकी देने लगे।
थानाध्यक्ष को दिए आवेदन में उन्होंने यह भी आशंका जाहिर किया है कि, उक्त व्यक्ति उनके साथ अथवा उनके परिवार के लोगों के साथ कभी भी कोई भी अप्रिय घटना कर सकता है। पत्रकार श्री सिंह ने यह भी बताया है कि, अगर उनके साथ अथवा उनके परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी सिकंदर सिंह की होगी।
आपको बता दें कि, भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अनुसार, किसी भी पत्रकार को जान से मारने की धमकी देना एक अपराध है, और इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भी है। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351 के अनुसार, इस अपराध के लिए अधिकतम 2 साल की जेल या जुर्माना अथवा दोनों हो सकती है।
हालांकि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान भी है, जो उन्हें अपने काम को स्वतंत्र रूप से करने में मदद करते हैं। यदि कोई व्यक्ति पत्रकार को जान से मारने की धमकी देता है, तो यह एक गंभीर अपराध माना जा सकता है, और इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है।
इस दौरान अगर किसी पत्रकार को शारीरिक नुकसान पहुंचता है, या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो, सजा और भी कड़ी हो सकती है। हालांकि बछबाड़ा थानाध्यक्ष का बताना है कि, आज सुबह एक आवेदन मिला है। आवेदक और आरोपित दोनो एक ही गांव के रहने वाले हैं। मामले की जांच करायी जा रही है।