समस्तीपुर। अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को समस्तीपुर शहर के विभिन्न होटलों में औचक छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य होटलों में घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित एलपीजी गैस सिलेंडरों के अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग को रोकना था।

प्रशासन ने बताया कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।
जांच के दौरान होटल परिसरों की बारीकी से जांच की गई। हालांकि छापेमारी के क्रम में किसी भी होटल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग होते नहीं पाया गया।
अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सजग है। उन्होंने सभी होटल संचालकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया कि वे केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए निर्धारित गैस सिलेंडरों का ही इस्तेमाल करें और किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचें।
छापेमारी अभियान में अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार के साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कुमार शुभम सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इस प्रकार की जांच और छापेमारी अभियान जारी रहेगा, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।







